शासन के अधिकारियों को जिलाधिकारियों को बैठक में बुलाने से पहले लेनी होगी अनुमति, मुख्य सचिव ने दिए ये निर्देश

खबर उत्तराखंड

देहरादून: उत्तराखंड में जिलाधिकारियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये बैठकों में बुलाना अब इतना आसान नहीं होगा. शासन स्तर पर अफसरों को निर्देश जारी किए गए हैं कि यदि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये जिलाधिकारी को बुलाया जाना है तो उसके पहले मुख्य सचिव डॉ. एसएस संधू से अनुमति लेनी होगी. हालांकि जिलाधिकारियों को शासन स्तर पर बैठकों में बुलाने के लिए मंगलवार और बृहस्पतिवार का दिन तय किए गए हैं. लेकिन इसके बावजूद शासन के कई वरिष्ठ अधिकारी जिलाधिकारियों को नियमित रूप से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठको में शामिल होने के लिए नोटिस भेज रहे हैं.

उत्तराखंड में शासन स्तर पर होने वाली विभिन्न बैठकों के लिए जिलाधिकारियों को लेकर कुछ खास निर्देश पूर्व में किए गए थे. लेकिन इन निर्देशों का पालन नहीं हो पा रहा है. दरअसल, पूर्व में निर्देश जारी किए गए थे कि यदि विभिन्न जिलों के जिलाधिकारियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक में बुलाना है तो उसके लिए मंगलवार और बृहस्पतिवार का दिन तय किया जाए. यही नहीं इन बैठकों को मंगलवार और बृहस्पतिवार को शाम 4:30 बजे के बाद रखा जाए.

यह निर्णय इसलिए हुआ, ताकि जिलों में जिलाधिकारियों के बैठकों में शामिल होने के कारण दूसरे काम प्रभावित न हो.हालांकि इन देशों का पालन नहीं हो रहा है और विभिन्न बैठकों के लिए शासन स्तर पर बड़े अधिकारियों द्वारा जिलाधिकारियों को नोटिस भेजे जा रहे हैं.खास बात यह है कि इस बात की जानकारी खुद जिलाधिकारियों की तरफ से मुख्य सचिव को दी गई है. इसके बाद मुख्य सचिव ने इस पर एक बार फिर निर्देश जारी करते हुए पूर्व में दिए गए निर्देशों के अनुसार ही जिलों के जिला अधिकारी को बैठकों में शामिल किए जाने के लिए कहा गया है.

उत्तराखंड शासन में अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव और सचिव के स्तर पर विभिन्न विभागों और योजनाओं के संदर्भ में जिला अधिकारियों को बैठकों में बुलाया जाता है. इससे जिलाधिकारी इन बैठकों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आए दिन व्यस्त रहते हैं. इसके कारण जिलों में दूसरे काम प्रभावित हो रहे हैं और इन्हीं बातों का संज्ञान लेते हुए मुख्य सचिव की तरफ से नए निर्देश जारी किए गए हैं.

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