इन 5 कैश ट्रांजैक्शन पर आएगा इनकम टैक्स का नोटिस ! लागू हुआ नया नियम…

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न्यूज़ डेस्क : पिछले कुछ वर्षों में आयकर विभाग और विभिन्न निवेश प्लेटफॉर्म जैसे बैंक, म्यूचुअल फंड हाउस, ब्रोकर प्लेटफॉर्म आदि ने आम जनता के लिए नकद लेनदेन के नियमों को सख्त कर दिया है. अब ये निवेश और लोन देने वाली संस्थाएं एक निश्चित सीमा तक ही नकद लेनदेन की अनुमति देती हैं. इसका उल्लंघन किए जाने पर आयकर विभाग नोटिस भेज सकता है. कई ऐसे ट्रांजैक्शन होते हैं, जिन पर इनकम टैक्स की नजर रहती है. अगर आप बैंकों, म्युचुअल फंड, ब्रोकरेज हाउस और प्रॉपर्टी रजिस्ट्रार के साथ बड़ा कैश ट्रांजैक्शन करते हैं तो उन्हें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को इसकी जानकारी देनी होगी.

बैंक सावधि जमा (Fixed Deposit)

बैंक एफडी में कैश डिपॉजिट 10 लाख रुपये से ज्यादा नहीं होना चाहिए. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने घोषणा की है कि बैंकों को यह खुलासा करना होगा कि एक या अधिक सावधि जमा में व्यक्तिगत जमा निर्धारित सीमा से अधिक है या नहीं.

बचत खाता जमा

बैंक खाते में नकद जमा की सीमा 10 लाख रुपये है. यदि कोई बचत खाता धारक एक वित्तीय वर्ष के दौरान 10 लाख रुपये से अधिक जमा करता है, तो आयकर विभाग आयकर नोटिस भेज सकता है. इस बीच, एक वित्तीय वर्ष में 10 लाख रुपये की सीमा पार करने वाले बैंक खाते में नकद जमा और निकासी को कर अधिकारियों के सामने प्रकट किया जाना चाहिए. चालू खातों में, कैप 50 लाख रुपये है.

क्रेडिट कार्ड बिल भुगतान

सीबीडीटी के नियमों के मुताबिक, क्रेडिट कार्ड बिल के एवज में 1 लाख रुपये या उससे अधिक के नकद भुगतान की सूचना आयकर विभाग को दी जानी चाहिए. इसके अतिरिक्त, यदि क्रेडिट कार्ड बिलों को निपटाने के लिए एक वित्तीय वर्ष में 10 लाख या उससे अधिक का भुगतान किया जाता है, तो भुगतान का खुलासा इनकम टैक्स विभाग को किया जाना चाहिए.

अचल संपत्ति की बिक्री या खरीद

संपत्ति रजिस्ट्रार को 30 लाख रुपये या उससे अधिक की अचल संपत्ति के किसी भी निवेश या बिक्री के बारे में कर अधिकारियों को बताना होगा. इसलिए, किसी भी रियल एस्टेट संपत्ति की खरीद या बिक्री में, करदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे फॉर्म 26एएस में अपने नकद लेनदेन की रिपोर्ट करें क्योंकि संपत्ति के रजिस्ट्रार निश्चित रूप से उसी के बारे में रिपोर्ट करेंगे.

शेयरों, म्युचुअल फंड, डिबेंचर और बांड में निवेश

म्युचुअल फंड, स्टॉक, बॉन्ड या डिबेंचर में निवेश करने वाले निवेशकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इन निवेशों में उनका नकद लेनदेन एक वित्तीय वर्ष में 10 लाख रुपये से अधिक न हो. आयकर विभाग ने करदाताओं के उच्च मूल्य वाले नकद लेनदेन का पता लगाने के लिए वित्तीय लेनदेन का वार्षिक सूचना रिटर्न (एआईआर) विवरण तैयार किया है. कर अधिकारी इस आधार पर किसी विशेष वित्तीय वर्ष में असामान्य रूप से उच्च मूल्य के लेन-देन का विवरण एकत्र करेंगे.

 

By India.com

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