बैंकों में लावारिस पड़े हैं 42,270 करोड़ रुपये, इनमें आपका पैसा भी हो सकता है! कैसे पता लगाएं, कैसे करें हासिल? पूरी जानकारी यहां

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न्यूज़ डेस्क: बैंकों में बिना दावे वाली जमा राशि (Unclaimed Deposits) में लगातार बढ़ोतरी हो रही है. एक साल के भीतर अनक्‍लेम्‍ड डिपॉजिट्स की रकम 28% तक बढ़ कर 42,270 करोड़ तक पहुंच गई है. इतनी बड़ी रकम का कोई दावेदार नहीं है.

इसमें आपका पैसा भी हो सकता है. इसका आप कैसे पता लगा सकते हैं और कैसे अपनी रकम वापस पा सकते हैं, इस बारे में हम विस्‍तार से बताएंगे, लेकिन पहले पूरा मामला जान लीजिए.

सरकारी और प्राइवेट बैंकों में पड़े हैं पैसे

दरअसल, संसद में जारी शीतकालीन सत्र के दौरान राज्‍यसभा में वित्त राज्‍यमंत्री भागवत कराड ने अनक्‍लेम्‍ड डिपॉजिट्स के बारे में जानकारी दी है. उन्‍होंने बताया कि अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स की रकम 28% तक बढ़ गई है. मार्च 2022 तक ये रकम 32,934 करोड़ रुपये थी, जो मार्च 2023 तक बढ़ कर 42,270 करोड़ रुपये हो गई है. 42,270 करोड़ की अनक्लेम्ड राशि में से सरकारी बैंकों में 36,185 करोड़ रुपये पड़े हैं, जबकि प्राइवेट बैंकों में 6087 करोड़ रुपये पड़े हैं.

केंद्रीय मंत्री ने बताया कि अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स में कमी लाने के लिए RBI लगातार कदम उठा रही है. सही व्यक्ति की पहचान कर उन्‍हें उनका पैसा लौटाया जा सके, इसके लिए RBI काम कर रही है.

क्‍या होता है अनक्‍लेम्‍ड डिपॉजिट?

बैंकों में जमा पैसों पर अगर कोई 10 साल या उससे अधिक समय तक कोई दावा नहीं करता है तो इसे अनक्‍लेम्‍ड डिपॉजिट यानी बिना दावे वाली रकम मान लिया जाता है.

बैंकिंग मामलों के जानकार गुरुग्राम बेस्‍ड CA अमित कुमार बताते हैं, ‘जैसे मान लीजिए कि किसी बैंक में आपका खाता रहा हो, उसमें पैसे जमा हों और आप भूल जाएं. ऐसे में कोई ट्रांजैक्‍शन न होने पर अकाउंट फ्रीज हो सकता है और 10 साल या ज्‍यादा समय के बाद खाते में जमा राशि अनक्‍लेम्‍ड डिपॉजिट कहलाएगी.’

उन्‍होंने कहा, ‘किसी सावधि जमा योजना, FD या अन्‍य स्‍कीम्‍स में जमा राशि भी 10 साल या ज्‍यादा समय तक भूल जाएं तो ये भी अनक्‍लेम्‍ड डिपॉजिट माना जाएगा. बैंक, बिना दावे वाली ऐसी राशि को रिजर्व बैंक (RBI) के Depositor Education and Awareness (DEA) फंड में भेज देते हैं.’

RBI का सेंट्रलाइज्‍ड वेब पोर्टल

केंद्रीय बैंक RBI ने अनक्‍लेम्‍ड डिपॉजिट (Unclaimed Deposits) यानी लावारिस जमाराशि को खोजने के लिए इसी साल अगस्‍त में एक सेंट्रलाइज्‍ड वेब पोर्टल लॉन्‍च किया है. इस पोर्टल का नाम है- उद्गम (UDGAM) यानी (Unclaimed Deposits – Gateway to Access inforMation).

एक ही प्‍लेटफॉर्म पर कई बैंकों में बिना दावे वाली जमा राशि की तलाश आसान करने के लिए इस पोर्टल को लॉन्च किया गया है. इस पोर्टल के जरिए बैंकों में पड़े लावारिस पैसों के मालिक का पता लगाना आसान हो गया है. आप अपने नाम से किसी बैंक में पड़े अनक्लेम्ड डिपॉजिट का भी पता लगा सकते हैं.

UDGAM पोर्टल के बारे में

  • RBI ने 6 अप्रैल, 2023 को डेवलपमेंट और रेगुलेटरी पॉलिसी पर बात करते हुएहुए अनक्‍लेम्‍ड डिपॉजिट की खोज के लिए एक सेंट्रलाइज्ड वेब पोर्टल को बनाने का ऐलान किया था.
  • बैंक अपनी वेबसाइट्स पर दावा न किए गए डिपॉजिट्स की एक लिस्‍ट प्रकाशित करते हैं. लेकिन ऐसे डेटा तक डिपॉजिटर्स और लाभार्थियों की पहुंच को बेहतर और व्यापक बनाने के लिए RBI ने UDGAM पोर्टल लॉन्‍च किया.
  • इस पोर्टल के जरिए एक ही जगह पर अनक्लेम्ड डिपॉजिट को ढूंढने में मदद मिलेगी. ग्राहक आसानी से कई बैंकों में पड़े अनक्‍लेम्‍ड डिपॉजिट्स के बारे में पता लगा पाएंगे.
  • रिजर्व बैंक सूचना प्रौद्योगिकी प्राइवेट लिमिटेड (ReBIT), भारतीय वित्तीय प्रौद्योगिकी और संबद्ध सेवाएं (IFTAS) और इसमें शामिल अन्‍य बैंकों ने पोर्टल विकसित करने में सहयोग किया है.

अनक्‍लेम्‍ड डिपॉजिट का कैसे पता लगाएं?

  • RBI के UDGAM पोर्टल पर जाने के लिए आपकोhttps://udgam.rbi.org.in/ पर जाना होगा.
  • यहां होम पेज पर लॉग इन और रजिस्‍टर का ऑप्‍शन दिया गया है. आपको पहली बार यहां रजिस्‍टर करना होगा, बाद में लॉग-इन कर सकते हैं.
  • अपने मोबाइल नंबर और पासवर्ड का उपयोग कर लॉग-इन पर क्लिक करें. आपके रजिस्‍टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP भेजा जाएगा.
  • OTP दर्ज करने के बाद जो पेज खुलेगा, उसमें एक फॉर्म होगा. यहां आपसे खाताधारक का नाम और बैंक का नाम दर्ज करने के लिए कहा जाएगा.
  • आपको PAN नंबर, वोटर आईडी नंबर, ड्राइविंग लाइसेंस या जन्म तिथि जैसे 5 इनपुट्स में से किसी एक को दर्ज करना होगा.
  • यदि आपके नाम कोई अनक्‍लेम्‍ड डिपॉजिट है, तो सर्च रिजल्‍ट में शो होगा. नहीं होने पर रिजल्‍ट नहीं दिखाएगा.

इन 30 बैंकों में जमा राशि का पता लगा पाएंगे

  • भारतीय स्टेट बैंक (SBI)
  • पंजाब नेशनल बैंक (PNB)
  • सेंट्रल बैक ऑफ इंडिया (Central Bank)
  • धनलक्ष्मी बैंक लिमिटेड (Dhanlaxmi Bank)
  • साउथ इंडियन बैंक लिमिटेड (South Indian Bank)
  • डीबीएस बैंक इंडिया लिमिटेड (DBS Bank)
  • सिटीबैंक (Citi Bank)
  • केनरा बैंक(Canara Bank)
  • बैंक ऑफ इंडिया (Bank of India)
  • बैंक ऑफ बड़ौदा (Bank of Baroda)
  • इंडियन बैंक (Indian Bank)
  • यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (Union Bank of India)
  • एचडीएफसी बैंक (HDFC Bank)
  • फेडरल बैंक (Federal Bank)
  • कोटक महिंद्रा बैंक (Kotak Mahindra Bank)
  • ICICI बैंक (ICICI Bank)
  • यूको बैंक (UCO Bank)
  • बैंक ऑफ महाराष्ट्र (Bank of Maharashtra)
  • IDBI बैंक (IDBI Bank)
  • जम्मू और कश्मीर बैंक (Jammu and Kashmir Bank Ltd.)
  • पंजाब एंड सिंध बैंक (Punjab and Sindh Bank)
  • एक्सिस बैंक (Axis Bank)
  • इंडियन ओवरसीज बैंक (Indian Overseas Bank)
  • स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक (Standard Chartered Bank)
  • HSBC बैंक (HSBC Ltd.)
  • कर्नाटक बैंक लिमिटेड (Karnataka Bank Ltd.)
  • करूर वैश्य बैंक लिमिटेड (The Karur Vysya Bank Ltd)
  • सारस्वत सहकारी बैंक (Saraswat Co-operative Bank)
  • इंडसइंड बैंक लिमिटेड (IndusInd Bank)
  • तमिलनाड मर्केंटाइल बैंक लिमिटेड (Tamilnad Mercantile Bank)

100 दिन में लौटाए गए थे ₹1,432 करोड़

RBI ने ‘100 Days 100 Pays’ इनिशिएटिव के तहत बैंकों को कैंपेन चलाकर पैसे लौटाने का निर्देश दिया था. 1 जून 2023 से लेकर 8 सितंबर 2023 तक हर जिले के प्रत्येक बैंक को 100 अनक्लेम्ड डिपॉजिट को सेटल करने काे कहा गया था. इस अभियान के तहत करीब 31 प्रमुख बैंकों ने दावेदारों को ढूंढ कर करीब 1,432.68 करोड़ रुपये लौटाए थे.

केंद्रीय वित्त राज्‍य मंत्री ने कहा, ‘बैंकों को लिस्ट जारी करने का निर्देश दिया गया है ताकि लोग अपने अनक्लेम्ड डिपॉजिट की जानकारी प्राप्त कर सकें.’

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